Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत सरकार ₹51,000 की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करती है ताकि विवाह संबंधी खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सके।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए एक सरकारी सहायता योजना है। इस योजना के तहत सरकार ₹51,000 की आर्थिक मदद देती है, जिससे माता-पिता को अपनी बेटी की शादी करने में सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही नहीं बल्कि विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को भी दिया जाता है, ताकि वे पुनर्विवाह कर एक नया जीवन शुरू कर सकें।
योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को ₹51,000 की सहायता राशि निम्नलिखित तरीके से दी जाती है:
- ₹35,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, ताकि वह अपनी शादी की जरूरी चीजें खरीद सके।
- ₹10,000 विवाह समारोह के दौरान वर-वधू को उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।
- ₹6,000 विवाह आयोजन (पंडाल, भोजन, पानी, बिजली आदि) पर खर्च किए जाते हैं, ताकि शादी समारोह अच्छे से संपन्न हो सके।
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- गरीब माता-पिता को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलती है।
- विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए सहायता मिलती है।
- सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाई गई है, जिससे लाभार्थियों को कोई परेशानी नहीं होती।
- विवाह समारोह का खर्च भी सरकार वहन करती है, जिससे गरीब परिवारों पर बोझ नहीं पड़ता।
- लड़कियों की शादी में होने वाली अनावश्यक आर्थिक दिक्कतों को कम करने के लिए यह योजना एक बेहतरीन विकल्प है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए, अर्थात लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आता हो
- योजना का लाभ केवल विवाह के लिए पहली बार आवेदन करने वाली कन्याओं को ही मिलेगा।
- विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- कन्या का आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण पत्र के रूप में)
- कन्या का जाति प्रमाण पत्र (यदि वह अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है)
- वर का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र (सरकारी निकाय से जारी)
- कन्या के बैंक खाते का विवरण (जहां आर्थिक सहायता भेजी जाएगी)
- कन्या के माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
- वर-वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
- संपर्क के लिए एक वैध मोबाइल नंबर
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, पता, आयु, आय विवरण, बैंक खाता विवरण आदि भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही भरे गए हैं।
- फॉर्म को सबमिट करें और पावती रसीद को सुरक्षित रखें।
- आवेदन की समीक्षा के बाद पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से सहायता राशि जारी कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना आपके लिए क्यों फायदेमंद है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान की तरह है, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक तरीके से विवाह संपन्न कराने का अवसर भी दे रही है।
यदि आप गरीब हैं और अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं, तो उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना आपके लिए सबसे उपयुक्त है। ₹51,000 की सहायता राशि न केवल विवाह से जुड़े खर्चों को कवर करती है, बल्कि यह योजना समाज में दहेज प्रथा को भी हतोत्साहित करती है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना गरीब, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के लिए एक बेहतरीन सरकारी योजना है, जो उन्हें विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत कन्या के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और विवाह समारोह के खर्चों को भी कवर किया जाता है।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और अपनी बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त हों।