UP Chief Minister Youth Self-Employment Scheme: 

Scheme Name (योजना का नाम)Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana
Organization (संगठन)मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा
Beneficiary (लाभार्थी)राज्य के बेरोजगार युवा
Important Date (महत्वपूर्ण तिथि)2018- 2023
Mode Of Application (आवेदन का तरीका)ऑनलाइन
official website (आधिकारिक वेबसाइट)http://diupmsme
.upsdc.gov.in/

Objective Of Scheme (योजना के उद्देश्य)

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार होते है और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया है । इस योजना के ज़रिये राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस Mukhyamantri Yuva Swarozgar Scheme 2023 के ज़रिये बेरोजगारी कि समस्या को कम करना । इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके । इस योजना के ज़रिये यूपी के बेरोजगार युवाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ।

Scheme Eligibility Criteria (पात्रता मापदंड)

  1. To apply, the applicant must be a native of Uttar Pradesh. आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. The age of the beneficiary should be between 18 to 40 years, people above this age will not be eligible for this scheme. लाभार्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक आयु वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  3. The applicant must have passed high school. आवेदक का हाई स्कूल से उत्तीण होना आवश्यक है।
  4. The beneficiary should not be taking benefit of any other scheme of any state or central government. लाभार्थी किसी भी राज्य व केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो।
  5. Beneficiaries can avail the benefits of this scheme only once. इस योजना का लाभ लाभार्थी केवल एक ही बार ले सकते है।
  6. To avail the benefits of the scheme, it is very important for the applicant to have a bank account which should be linked to the Aadhar card. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  7. While filling the application form, the applicant will also have to give proof of an affidavit in which it will be written that he has not taken any grant from any institute. आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय सपथ पत्र का प्रमाण भी देना होगा जिसमे यह लिखा होगा की उसने कही भी किसी संस्थान से अनुदान नहीं लिया है।
  8. It is mandatory to submit an affidavit regarding fulfillment of all the eligibility conditions. पात्रता की सारी शर्तो को पूरा किया जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  9. The applicant should not be a defaulter (not returning the loan on time) from any finance department. आवेदक किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिफॉल्टेर यानी (नियमित समय से लोन वापस न करने वाला) न हो।

Required Document (आवश्यक दस्तावेज़ )

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Application) Process (आवेदन प्रक्रिया)

  • First of all you have to go to the official website diupmsme.upsdc.gov.in .उत्तर प्रदेश की उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • Now this type of home page will open in front of you.होम पेज पर आप सबसे ऊपर की और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • On the home page, you will have to click on the ‘ Apply ‘ option given below ‘Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana’ in the ‘Previously Running Schemes’ section.अब नए पेज पर अपना यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • Here, after entering all the information, you have to click on the register option.इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
  • In this way your registration process will be completed.अब आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

संपर्क सूचना

  • उद्योग निदेशालय, ग्रांड ट्रंक रोड कानपुर, उत्तर प्रदेश
  • फ़ोन : +91(512) 2218401, 2234956
  • ईमेल : dikanpur[at]nic[dot]in , dikanpur[at]gmail[dot]com

FAQ-(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2023 की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • इस उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2023 के तहत आवेदक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए ।
  • आवेदक का पहले किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन कब से हो रहा है?

माननीय मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुवात 24 अप्रैल 2018 को की गयी।

Leave a Comment