Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लेकर आती है ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। इन्हीं योजनाओं में से एक अविवाहित पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और किसी भी कारणवश आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम अविवाहित पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से बताएंगे, ताकि पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकें।
क्या है अविवाहित पेंशन योजना ?
हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना उन अविवाहित नागरिकों के लिए शुरू की गई है जो 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2750 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जिनकी शादी नहीं हुई है और जो किसी भी कारण से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं।
अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। इस योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्रता मिलेगी।
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हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये
अविवाहित पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य के पात्र अविवाहित नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार इस राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी।
इस योजना से करीब 1.25 लाख अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन-यापन की कठिनाइयाँ कम होंगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
अगर आप अविवाहित पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है—
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए (अगर विधुर या विधवा हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं)।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- यदि विधुर/विधवा हैं, तो उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी—
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
यह सभी दस्तावेज आवेदन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
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अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Schemes” या “Services” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब “Citizen Services” > “Social Security Pension Schemes” विकल्प पर जाएं।
- “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” विकल्प को चुनें।
- अब आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी जरूरी जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन को सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी तहसील या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सही जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें और भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ हफ्तों में आपके बैंक खाते में पहली पेंशन राशि भेज दी जाएगी।
अविवाहित पेंशन योजना का लाभ उठाएं
अविवाहित पेंशन योजना उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए हैं। यह योजना उन्हें हर महीने 2750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही इस मदद का लाभ उठाएं।
इस योजना से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अभी आवेदन करें और वित्तीय सहायता प्राप्त करें!