Haryana Samajik Suraksha Yojana: गरीब श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता योजना

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Haryana Samajik Suraksha Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब श्रमिकों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए है, जो कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना और अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें।

Haryana Samajik Suraksha योजना का उद्देश्य

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनका जीवन प्रभावित न हो। इस योजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  1. कार्यस्थल पर हुई दुर्घटनाओं में श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देना।
  2. आकस्मिक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करना।
  3. अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए 15,000 रुपये की सहायता देना।
  4. श्रमिकों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  5. राज्य के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को सुधारना।

Haryana Samajik Suraksha योजना के लाभ

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  1. 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता: यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
  2. 15,000 रुपये का अंतिम संस्कार खर्च: मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं।
  3. सरकारी श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित योजना: यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है, जिससे इसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से होता है।
  4. बेरोजगार और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बेहद फायदेमंद है, जिससे वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में वित्तीय संकट से बच सकें।
  5. सरकारी सहायता का सीधा लाभ: यह योजना पूरी तरह से सरकारी सहायता पर आधारित है और लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि भेजी जाती है।

Haryana Samajik Suraksha योजना के लिए पात्रता

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. मृतक श्रमिक को हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  3. इस योजना का लाभ केवल निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को दिया जाता है।
  4. कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की पुष्टि होनी चाहिए।
  5. मृतक श्रमिक का कानूनी उत्तराधिकारी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

Haryana Samajik Suraksha योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • उत्तराधिकारी का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
  • घोषणा पत्र
  • वर्क स्लिप (मृतक श्रमिक के पंजीकरण का प्रमाण)

Haryana Samajik Suraksha योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन फॉर्म को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  4. मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
  5. सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद सरकार द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  7. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवेदन पत्र को सही-सही भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  4. आवेदन पत्र को श्रम विभाग के अधिकारी के पास जमा करें।
  5. आवेदन की समीक्षा के बाद, यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो सरकार की ओर से सहायता राशि आवेदक के खाते में भेज दी जाएगी।

Haryana Samajik Suraksha योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

  1. यह योजना केवल हरियाणा के श्रमिकों के लिए है।
  2. आवेदनकर्ता को कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए और उसका पहचान पत्र अनिवार्य है।
  3. योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा।
  4. सरकारी श्रम बोर्ड द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद ही सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
  5. योजना की अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

निष्कर्ष

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना राज्य के गरीब श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता योजना है। अगर किसी श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उसके उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों के परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है। अगर आप हरियाणा सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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