Haryana Mkaan Marammat Yojana सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से हरियाणा मकान मरम्मत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को ₹80,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिनके पास खुद का मकान है लेकिन वे उसकी मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं हैं। हरियाणा मकान मरम्मत योजना को “डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” के नाम से भी जाना जाता है।
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का उद्देश्य
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले नागरिकों को अपने घरों की मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने मकानों की मरम्मत नहीं करवा पाते, जिससे उनके जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरियाणा मकान मरम्मत योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद लोगों को मदद दी जाएगी ताकि वे अपने घरों को सुरक्षित और रहने योग्य बना सकें।
इस योजना के लिए पात्रता
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें रखी गई हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल BPL (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के नाम पर मकान का स्वामित्व होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास मकान की मरम्मत के लिए आवश्यक अनुमोदन होना चाहिए।
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के तहत सरकार ₹80,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इस राशि का उपयोग आवेदक अपने घर की मरम्मत में कर सकता है, जिसमें दीवारों की मरम्मत, छत का सुधार, फर्श का नवीनीकरण, बिजली और पानी की फिटिंग शामिल हो सकते हैं।
यह पढ़े:- 50 लाख तक का लोन और 35% तक सब्सिडी, जानिए आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- फैमिली आईडी (Parivar Pehchan Patra)
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- 15 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड
- मकान की रजिस्ट्री की कॉपी
- मकान की मरम्मत के लिए एस्टीमेट रिपोर्ट
- मकान की मरम्मत से पहले और बाद की तस्वीरें
- BPL राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण (Bank Passbook)
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के तहत आवेदन करने के लिए दो तरीके उपलब्ध हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- हरियाणा सीबीसी पोर्टल पर “मकान मरम्मत योजना” विकल्प चुनें।
- “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें और रसीद को सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या तहसील कार्यालय जाएं।
- वहां से “हरियाणा मकान मरम्मत योजना” का फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- स्वीकृति के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में ₹80,000 की राशि भेज दी जाएगी।
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के लाभ
हरियाणा मकान मरम्मत योजना के कई लाभ हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- गरीब परिवारों को अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
- परिवारों का जीवन स्तर सुधरता है और वे सुरक्षित घर में रह सकते हैं।
- राज्य में झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की संख्या में कमी आती है।
- सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
निष्कर्ष
हरियाणा मकान मरम्मत योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और ₹80,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त करें। हरियाणा मकान मरम्मत योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और वे एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकेंगे।