Dayalu Haryana Yojana: हरियाणा सरकार ने दयालु योजना की शुरुआत 16 मार्च 2023 को की थी, जिसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। खासतौर पर उन परिवारों को जो किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता का सामना करते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार परिवारों को एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि परिवार के सदस्य की आयु और स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है।
दयालु योजना का उद्देश्य और लाभ
दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देना है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाती है, जो आवेदन पत्र के जरिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि सीधे विकलांग व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाती है।
आर्थिक सहायता की राशि आयु के अनुसार निर्धारित की जाती है। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे को 1 लाख रुपये, 13 से 18 वर्ष के युवा को 2 लाख रुपये, 19 से 25 वर्ष के व्यक्तियों को 3 लाख रुपये, 26 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को 5 लाख रुपये, और 41 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
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कौन कर सकता है आवेदन?
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए हरियाणा के अंत्योदय परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। इसके अलावा, परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के 3 महीने के अंदर आवेदन करना आवश्यक है। यह योजना विशेष रूप से 5 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है, जिनकी उम्र मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में प्रभावित होती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु की स्थिति हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांगता की स्थिति हो)
- परिवार पहचान पत्र
- परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को सत्यापित किया जाता है और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
कैसे करें आवेदन?
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फैमिली आईडी नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा।
फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि आवेदनकर्ता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है।
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आर्थिक सहायता मिलने की प्रक्रिया
दयालु योजना के तहत आवेदन किए गए मामलों में, यदि आवेदन तीन महीने के अंदर किया गया है, तो संबंधित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि आवेदन मृत्यु के कारण किया गया है, तो सहायता राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। विकलांगता की स्थिति में राशि विकलांग व्यक्ति के खाते में भेजी जाएगी। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि परिवार के बुजुर्ग सदस्य को दी जाती है।
निष्कर्ष
दयालु योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करके राज्य सरकार उन परिवारों को सहारा देने की कोशिश कर रही है जो किसी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को किसी भी मुश्किल स्थिति में बिना आर्थिक परेशानी के मदद मिल सके।