Bihar Viklang Pension Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन नागरिकों के लिए एक वरदान है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपये की पेंशन दी जाती है। विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस लेख में विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, पात्रता शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार की विकलांग पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम हैं और अपनी जीविका चलाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन में सहायता करती है और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर देती है।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं:
- आर्थिक सहायता – इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹400 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया – आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है और इसे ब्लॉक स्तर पर स्थित RTPS काउंटर से पूरा किया जा सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा – इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना और उन्हें किसी पर निर्भर होने से बचाना है।
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विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्तें
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- बैंक खाता विवरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन करना होगा:
- RTPS काउंटर पर जाएं – अपने नजदीकी RTPS काउंटर पर जाकर विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र भरें – आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें – सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें – भरे हुए आवेदन पत्र को RTPS काउंटर पर जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें – आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पडेस्क और सहायता केंद्र
यदि आपको विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
- अपने जिले के सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग) से संपर्क करें।
- अनुमंडल स्तर पर स्थित बुनियादी केंद्र में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) से संपर्क करें।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456262 पर कॉल करें।
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विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना केवल बिहार के दिव्यांग नागरिकों के लिए है।
- वर्तमान में विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है।
- योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- जिन व्यक्तियों के पास पहले से कोई अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
निष्कर्ष
विकलांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक बेहतरीन योजना है, जो राज्य के दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपनी आजीविका के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। यदि आप विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। बिहार सरकार के इस प्रयास से हजारों दिव्यांग नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।