Bihar Viklang Pension Yojana राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹400 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है?
बिहार विकलांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों की आर्थिक सहायता करना है जो 40% या उससे अधिक की शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं। बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹400 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वे अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकें।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं:
- आर्थिक सहायता: पात्र व्यक्तियों को ₹400 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
- बैंक खाते में सीधा भुगतान: सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से राशि भेजती है।
- आय सीमा की कोई शर्त नहीं: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी आय सीमा की अनिवार्यता नहीं है।
- सुरक्षित और सरकारी योजना: यह बिहार सरकार द्वारा संचालित एक विश्वसनीय और पारदर्शी योजना है।
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से विकलांग व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास किसी भी बैंक में सक्रिय खाता होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए किसी न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं है।
- आवेदक को कम से कम 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा होना चाहिए।
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बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (बिहार का निवासी होने का प्रमाण)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता पासबुक (जिसमें सहायता राशि भेजी जाएगी)
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो
- संपर्क नंबर (मोबाइल नंबर सूचना प्राप्त करने के लिए)
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- निकटतम RTPS काउंटर जाएं।
- वहां से बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद या संदर्भ संख्या प्राप्त करें, जिससे भविष्य में आवेदन की स्थिति जानी जा सके।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कब और कैसे मिलेगी?
- आवेदन जमा करने के बाद पंचायत स्तर पर सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर पर अनुमोदन किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025 के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि जमा कर दी जाती है।
- यह राशि हर महीने ₹400 के रूप में लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
निष्कर्ष
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएं। बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025 दिव्यांग नागरिकों के लिए एक सकारात्मक कदम है जो उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता प्रदान करेगा।