Bihar Niji Nalkoop Yojana बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार निजी नलकूप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निजी नलकूप (बोरिंग) लगाने के लिए 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप भी अपने खेतों में बेहतर सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं और सरकारी सहायता का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिहार निजी नलकूप योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
बिहार निजी नलकूप योजना क्या है?
बिहार निजी नलकूप योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप खुदवाने और मोटर पंप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी फसलों को समय पर पानी दे सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।
बिहार निजी नलकूप योजना 2025 के प्रमुख लाभ
- आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत किसानों को 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- बेहतर सिंचाई सुविधा: नलकूप लगने से किसानों को अपनी फसलों के लिए समय पर पानी मिलेगा, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि होगी।
- आर्थिक मजबूती: सिंचाई की सुविधा मिलने से खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
- जल संरक्षण को बढ़ावा: सही तरीके से पानी के उपयोग को सुनिश्चित कर जल संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा।
- सतत कृषि विकास: इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
बिहार निजी नलकूप योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना में किसानों को बोरिंग और मोटर पंप की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है।
- बोरिंग के लिए अनुदान:
- सामान्य वर्ग: ₹600 प्रति मीटर (अधिकतम 70 मीटर तक)
- पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग: ₹840 प्रति मीटर
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग: ₹960 प्रति मीटर
- मोटर पंप सेट के लिए अनुदान:
- 2 HP पंप सेट:
- सामान्य वर्ग: ₹10,000
- पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग: ₹14,000
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग: ₹16,000
- 3 HP पंप सेट:
- सामान्य वर्ग: ₹12,500
- पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग: ₹17,500
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग: ₹20,000
- 5 HP पंप सेट:
- सामान्य वर्ग: ₹15,000
- पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग: ₹21,000
- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग: ₹24,000
- 2 HP पंप सेट:
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बिहार निजी नलकूप योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास वैध किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- किसान के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- सभी उपयोग की जाने वाली सामग्रियां भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
बिहार निजी नलकूप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- भू-अधिकार प्रमाण पत्र (एलपीसी)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोटर पंप और पाइप का जीएसटी नंबर सहित वाउचर
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- बोरिंग स्थल का फोटो
बिहार निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: बिहार सरकार की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- आवेदन लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर “बिहार निजी नलकूप योजना 2025” के लिंक पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें: मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें: आवेदन की सभी जानकारी जांचकर सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
बिहार निजी नलकूप योजना (Bihar Niji Nalkoop Yojana) के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद 60 दिनों के भीतर बोरिंग कार्य पूरा करना होगा।
- किसान बोरिंग और मोटर पंप के अनुदान के लिए अलग-अलग या एक साथ दावा कर सकते हैं।
- बोरिंग स्थल की तस्वीर और मोटर पंप का जीएसटी नंबर सहित वाउचर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- अनुदान की स्वीकृति विभागीय अभियंताओं द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी।
- किसानों को स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
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निष्कर्ष
बिहार निजी नलकूप योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल है, जिससे वे सिंचाई की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वे अपने खेतों में बोरिंग और मोटर पंप स्थापित कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं।