Bandhkam Kamgar Yojana 2025: महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने बांधकाम कामगार योजना (Bandhkam Kamgar Yojana) शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 2000 से 5000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो इमारत निर्माण, सड़क निर्माण, रेलवे, सिंचाई, जल निकासी, बिजली पारेषण, तेल और गैस प्रतिष्ठानों, कांच और धातु के काम, प्लंबिंग, वायरिंग, एयर कंडीशनिंग, सुरक्षा उपकरण निर्माण, सुरंगों और पुलों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत और उद्देश्य
महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई 2011 को बांधकाम कामगार कल्याण मंडल (Construction Workers Welfare Board) की स्थापना की थी, जिसके तहत वर्ष 2020 में बांधकाम कामगार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सहायता और विवाह अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
बांधकाम कामगार योजना के तहत श्रमिकों को 2000 से 5000 रुपये की आर्थिक सहायता, घरेलू उपयोग के लिए बर्तन, शादी के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता और स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इसके अलावा, यदि श्रमिक का परिवार किसी आवास योजना के लिए पात्र है, तो उसे सरकार द्वारा घर भी प्रदान किया जाता है।
बांधकाम कामगार योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- आर्थिक सहायता – इस योजना के तहत श्रमिकों को 2000 रुपये से 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- घरेलू उपयोग के लिए बर्तन – श्रमिकों को रसोई के लिए आवश्यक बर्तन भी दिए जाते हैं, जिससे वे अपने घर की मूलभूत जरूरतें पूरी कर सकें।
- शादी अनुदान – यदि कोई श्रमिक विवाह करता है, तो उसे 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
- लड़की की शादी के लिए सहायता – यदि किसी श्रमिक की बेटी की शादी होती है, तो सरकार 51,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।
- शिक्षा सहायता – इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें।
- आवास योजना का लाभ – बांधकाम कामगार योजना योजना में पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की आवास योजना का लाभ भी मिलता है, जिससे वे अपने परिवार के लिए स्थायी आवास प्राप्त कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिए विशेष सहायता – यदि किसी श्रमिक के परिवार की महिला गर्भवती है, तो उसे प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता
- महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए – केवल महाराष्ट्र के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आयु सीमा – इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम कार्य अनुभव – श्रमिक ने कम से कम 90 दिनों (3 महीने) तक निर्माण कार्य किया हो।
- श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण – इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का महाराष्ट्र श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड – आवेदक की पहचान के लिए जरूरी है।
- राशन कार्ड – परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रमाण देने के लिए आवश्यक।
- निवास प्रमाण पत्र – आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी साबित करने के लिए|
- आयु प्रमाण पत्र – आवेदक की उम्र की पुष्टि करने के लिए।
- आय प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है।
- पहचान प्रमाण पत्र – जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- मोबाइल नंबर – रजिस्ट्रेशन और आगे की सूचनाओं के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए।
- 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि आवेदक पिछले 3 महीनों से निर्माण कार्य में संलग्न है |
- बैंक खाते की जानकारी – आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
बांधकाम कामगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले बांधकाम कामगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर “Worker Registration” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना आधार कार्ड नंबर, स्थान और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- “Proceed” पर क्लिक करने के बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
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निष्कर्ष
बांधकाम कामगार योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे राज्य के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सहायता और विवाह अनुदान जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों को 2000 से 5000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है, घरेलू उपयोग के बर्तन दिए जाते हैं, शादी और बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, छात्रवृत्ति मिलती है और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष मदद मिलती है।
अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी कदम है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अन्य जरूरतमंद श्रमिकों तक भी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।